रजनी प्रिया मामले में सीबीआई को कोर्ट की फटकार
सृजन घोटाला काउंटर एफिडेविट नहीं देने पर 10 हजार लगेगा कॉस्ट जमानत मामले में

भागलपुर, वरीय संवाददाता। बेऊर जेल में बंद सृजन घोटाले की आरोपी रजनी प्रिया की जमानत मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं करने पर सीबीआई को पटना हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को चेतावनी दी कि अगली सुनवाई की तारीख तक यदि काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया तो एजेंसी को पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में 10 हजार रुपये कॉस्ट के जमा करने पड़ेंगे। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को निर्धारित की गई है। रजनी प्रिया की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि 26 मार्च की सुनवाई के दौरान ही सीबीआई को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश मिला था।
लेकिन 25 अप्रैल तक सीबीआई ने कोर्ट का आदेश नहीं माना। जबकि सीबीआई ने कोर्ट से अल्प अवधि की मांग करते हुए अनुरोध किया कि जल्द एफिडेविट दाखिल कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि 16 मई से पहले एफिडेविट दाखिल नहीं हुआ तो कॉस्ट जमा करना पड़ेगा। बता दें कि रजनी प्रिया सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड (एसएमवीएसएसएल) की सचिव थीं और उनके खिलाफ सीबीआई ने डेढ़ दर्जन से अधिक मामले में चार्जशीट दाखिल किया है।
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