बेतिया MP संजय जायसवाल को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत, लोअर कोर्ट के एक्शन पर रोक; क्या है मामला
मामला लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ा है। उनके विरुद्ध कथित तौर पर चुनाव बाधित करने तथा दंगा भड़काने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के एक्शन पर रोक लगा दी है।

पश्चिम चंपारण जिला के बेतिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद डॉ संजय जायसवाल उर्फ संजय जायसवाल को एक मामला में पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके विरुद्ध कथित तौर पर चुनाव बाधित करने तथा दंगा भड़काने को लेकर लगे आरोप के मामले में पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा की जाने वाली आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने डॉ संजय जायसवाल की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
मामला लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ा है। इस मामले में बेतिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन ही 12 मई, 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूर्वी चंपारण के सिकरहना (ढाका) के एसीजेएम -3 की अदालत द्वारा 27 जनवरी, 2025 को संज्ञान लिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ वर्मा और अधिवक्ता मुकेश कुमार उपस्थित हुए। अधिवक्ताओं ने निचली अदालत के एक्शन पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाने की बात बताई।