Hindi Newsबिहार न्यूज़बगहाPatna High Court Orders Removal of Encroachment on Public Land in Sikta

धनकुटवा के भूमि से हटेगा अतिक्रमण

पटना उच्च न्यायालय ने सिकटा के धनकुटवा मौजा में आम गैरमजरूआ भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सर्किल ऑफिसर को छह सप्ताह का समय दिया है। थाना नंबर-308 खेसरा-2034 पर लगभग एक दर्जन लोगों...

Newswrap हिन्दुस्तान, बगहाTue, 1 Oct 2024 11:01 PM
share Share

सिकटा। बलथर थाने के धनकुटवा मौजा में आम गैरमजरूआ भूमि से अतिक्रमण जल्द हटेगा।अतिक्रमण हटाने का आदेश पटना उच्च न्यायालय ने सिकटा के सर्किल ऑफिसर को दिया है।छह सप्ताह का समय देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि आम गैरमजरूआ जमीन जिसका थाना नंबर-308 खेसरा-2034 पर लगभग एक दर्जन लोगों ने काफी दिनों से अतिक्रमण कर लिया है,जो सार्वजनिक भूमि है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें