धनकुटवा के भूमि से हटेगा अतिक्रमण
पटना उच्च न्यायालय ने सिकटा के धनकुटवा मौजा में आम गैरमजरूआ भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सर्किल ऑफिसर को छह सप्ताह का समय दिया है। थाना नंबर-308 खेसरा-2034 पर लगभग एक दर्जन लोगों...
Newswrap हिन्दुस्तान, बगहाTue, 1 Oct 2024 11:01 PM
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सिकटा। बलथर थाने के धनकुटवा मौजा में आम गैरमजरूआ भूमि से अतिक्रमण जल्द हटेगा।अतिक्रमण हटाने का आदेश पटना उच्च न्यायालय ने सिकटा के सर्किल ऑफिसर को दिया है।छह सप्ताह का समय देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि आम गैरमजरूआ जमीन जिसका थाना नंबर-308 खेसरा-2034 पर लगभग एक दर्जन लोगों ने काफी दिनों से अतिक्रमण कर लिया है,जो सार्वजनिक भूमि है।
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