बेऊर में कैद अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत, इस केस में अदालत ने किया बरी
मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वाहनों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार करने को लेकर केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि उन्होंने चुनाव के दौरान बिना इजाजत के 16 गाड़ियों से धरहरा प्रखंड में कांग्रेस प्रत्याशी व उनकी पत्नी नीलम देवी के पक्ष में प्रचार किया था।

मुंगेर में पहली बार शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक वाद का निष्पादन किया गया। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन के मामले में धरहरा थाना में दर्ज एफआईआर पर चल रहे मुकदमे में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम सह सहायक सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार पंकज की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। पटना के बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह को सुरक्षा कारणों के चलते सदेह न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। ऐसे में विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यवाही पूरी की।
वर्ष 2022 में अनंत सिंह के जेल चले जाने के कारण मामला लंबित था और पेशी नहीं हो पा रही थी। अभियोजन की ओर से चार साक्षियों की गवाही हुई, जिनके आधार पर बहस के उपरांत न्यायालय ने अनंत सिंह को दोषमुक्त घोषित कर दिया।
यह था मामला
मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वाहनों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार करने को लेकर केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि उन्होंने चुनाव के दौरान बिना इजाजत के 16 गाड़ियों से धरहरा प्रखंड में कांग्रेस प्रत्याशी व उनकी पत्नी नीलम देवी के पक्ष में प्रचार किया था। इस मामले में तत्कालीन फ्लाइंग स्क्वॉड टीम में दंडाधिकारी रहे जमालपुर के अंचलाधिकारी अबुल हुसैन ने अनंत सिंह सहित उनके 80 से 100 समर्थकों पर केस दर्ज कराया था।