Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़West Bengal Teacher Recruitment Scam CBI to investigate the TET case under Court monitoring

ममता बनर्जी को HC से फिर झटका, सीबीआई ही करेगी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) जांच कराने के सिंगल बेंच (एकल पीठ) के आदेश को शुक्रवार को बरकरार रखा।

Amit Kumar एजेंसियां, कोलकाताFri, 2 Sep 2022 05:29 PM
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शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई ही करेगी। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) जांच कराने के सिंगल बेंच (एकल पीठ) के आदेश को शुक्रवार को बरकरार रखा।

साथ ही न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने एकल पीठ को जांच की निगरानी करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में कथित अनियमितताओं की सीबीआई द्वारा जांच कराने का आदेश दिया था। इसी आदेश को बरकरार रखते हुए शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि मामले में धन के लेन-देन की जांच जरूरत पड़ने पर की जाएगी।

अदालत ने निर्देश दिया कि ‘पश्चिम बंगाल प्राइमरी स्कूल बोर्ड’ से चुनिंदा रूप से एक अतिरिक्त अंक का लाभ पाने वाले 269 लोगों को उनकी नौकरी से हटाने का एकल पीठ का आदेश, एकल पीठ के समक्ष मामले के निपटारे तक बरकरार रहेगा।
 

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