Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़The Sabarmati Report is tax free in Uttarakhand too how many more names are there in the list of BJP ruled states

उत्तराखंड में भी 'द साबरमती रिपोर्ट' टैक्स फ्री, BJP शासित राज्यों की लिस्ट में और कितने नाम

द साबरमती रिपोर्ट' को अब उत्तराखंड राज्य ने टैक्स फ्री किया है। इससे पहले कई बीजेपी शासित राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है।

Ratan Gupta एएनआई, देहरादूनSun, 24 Nov 2024 03:53 PM
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'द साबरमती रिपोर्ट' को अब उत्तराखंड राज्य ने टैक्स फ्री किया है। इससे पहले कई बीजेपी शासित राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है। टैक्स-फ्री करने की घोषणा पर अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा, "फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' को टैक्स फ्री करने का जो निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं और पूरी टीम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आभारी हैं।

अन्य बीजेपी शासित राज्य कौन

विक्रात मैसी द्वारा अभिनीत इस फिल्म को उत्तराखंड से पहले कई अन्य राज्य भी टैक्स फ्री कर चुके हैं। इन राज्यो में छह नाम शामिल हैं। हरियाणा, राजस्थान, छत्तिसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश है। फिल्म को टैक्स फ्री कर देने से पहले की तुलना में अब टिकट के पैसे कुछ कम हो जाएंगे।

विक्रांत मेसी क्या बोले

फिल्म के टैक्स फ्री होने के बाद विक्रांत मेसी ने सीएम को आभार व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 22 वर्ष पहले की इस घटना के बारे में देश की नई पीढ़ी को कुछ मालूम नहीं है इसलिए देश के सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। अब टैक्स-फ्री होने के बाद उत्तराखंड की जनता इस फिल्म को देखे और बताए कि इस फिल्म के बारे में उनकी क्या राय है।

फिल्म की कहानी क्या है

धीरज सरना द्वारा निर्देशित यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसमें राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इसका निर्माण बालाजी मोशन पिक्चर्स ने किया है। 27 फरवरी, 2002 को गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में आग लगा दिए जाने से 59 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर कारसेवक थे। इस घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे थे।

गुजरात पुलिस ने आग लगाने के लिए मुस्लिम भीड़ को दोषी ठहराया था, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के तहत रेल मंत्रालय द्वारा गठित जांच आयोग ने दावा किया था कि यह एक दुर्घटना थी। हालाँकि, अदालतों ने पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दायर करने वाले कई आरोपियों को दोषी ठहराया, जिससे पुलिस के आरोप मान्य हो गए।

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