पोस्ट ऑफिस को 12 लाख अदा करने के लोक अदालत ने दिए आदेश, पीपीएफ खाते से जुड़ा है मामला
स्थायी लोक अदालत में कई मामलों का निस्तारण किया गया। अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत नैनीताल सुबीर कुमार व सदस्य अकरम परवेज और दर्शन सिंह की मौजूदगी में मामलों की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया।
स्थायी लोक अदालत में कई मामलों का निस्तारण किया गया। अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत नैनीताल सुबीर कुमार व सदस्य अकरम परवेज और दर्शन सिंह की मौजूदगी में मामलों की सुनवाई की गई।
नैनीताल निवासी नीरज साह ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से कहा कि पोस्ट ऑफिस नैनीताल ने पीपीएफ खाते की परिपक्वता पूर्ण होने पर 11 लाख 97 हजार 887 रुपये की धनराशि का चेक भुगतान किया।
पर चेक पर हस्ताक्षर न होने के कारण बैंक ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस लोक अदालत में अर्जी लगाई। अदालत ने मामले का निस्तारण कर समझौते के तहत पोस्ट ऑफिस को उक्त धनराशि अदा करने के निर्देश दिए। वहीं प्रदीप कुमार साह ने प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए कहा कि मेट्रोपॉल कंपाउंड व रॉयल होटल कंपाउंड मल्लीताल के बीच बहने वाले नाला संख्या 21 में लगातार कई वर्षों से सीवर लाइन बह रही है।
जिससे उसका पानी झील में जा रहा है। अदालत ने जल संस्थान नैनीताल को नाले में सफाई समेत समस्या के समाधान के आदेश दिए। एक अन्य मामले में आनसिंह की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें कहा कि उसकी काली-सफेद गाय जिसका बीमा दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. में किया था। जोकि पिछले साल मर गई थी। जिसका क्लेम विपक्षी निरस्त ने कर दिया। अदालत ने समझौते के आधार पर कंपनी को बीमा की धनराशि 45 हजार रुपए का भुगतान करने को कहा।
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