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उत्तराखंड: शिक्षकों के असंगत तबादले रद्द किए जाएंगे, जानिए कैसे रद्द होंगे तबादले

शिक्षा विभाग में तबादलों पर विवाद बढ़ता देख राज्य सरकार शिक्षकों के विसंगति वाले तबादलों को रद्द करने जा रही है। शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की। इसके तहत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात...

लाइव हिन्दुस्तान टीम, देहरादून Wed, 3 July 2019 02:44 PM
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शिक्षा विभाग में तबादलों पर विवाद बढ़ता देख राज्य सरकार शिक्षकों के विसंगति वाले तबादलों को रद्द करने जा रही है। शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की। इसके तहत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात 55 साल की उम्र के शिक्षकों के तबादले नहीं करने का निर्णय किया गया है। एकल शिक्षक वाले स्कूलों में हुए तबादलों को भी रद्द किया जा रहा है। शिक्षा सचिव ने बताया कि सीमांत जिलों में शिक्षकों का तबादला समान अनुपात में किया जाएगा। प्रतिस्थानी न मिलने पर संबंधित शिक्षकों का तबादला रद्द हो जाएगा। तबादलों पर विवाद को देख शिक्षा सचिव ने मंगलवार को समीक्षा की। उन्होंने बताया कि फिलहाल तीन श्रेणियों में तबादले निरस्त किए जाएंगे। शिक्षा सचिव ने बताया कि बड़ी संख्या में शिक्षकों से व्यक्तिगत आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। उनके निस्तारण के लिए शासन, निदेशालय और एससीईआरटी के अधिकारियों की कमेटी बनाई जा रही है।  

जूनियर शिक्षकों को एकीकरण से राहत की उम्मीद :  शिक्षा सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम ने उच्चीकृत जूनियर और हाईस्कूलों के एकीकरण के फैसले को कुछ समय के लिए स्थगित करने के संकेत दिए। जूनियर के शिक्षकों के पद खत्म न हों, इसका रास्ता तलाशा जा रहा है। दूसरी तरफ, मंगलवार को शिक्षा सचिव ने जूहा शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से विस्तार से वार्ता की।   दो तबादले रोके 

काफी विचार मंथन के बाद कुछ बदलाव करने का निर्णय किया गया है। इन फैसलों से तबादला ऐक्ट का उल्लंघन भी नहीं होगा। बुधवार को इसके विधिवत आदेश जारी कर दिए जाएंगे। ऐक्ट को शिक्षा और छात्रों के हित के लिए बनाया गया है। सरकार के लिए सबसे पहले छात्रों का हित है।
आर. मीनाक्षी सुंदरम, शिक्षा सचिव 

 

यूं रद्द होंगे तबादले

1 दुर्गम में ही रहने के इच्छुक 55 साल की उम्र के शिक्षकों के तबादले रद्द होंगे। इस प्रावधान को तबादला ऐक्ट में शामिल करने के लिए मुख्य सचिव की समिति में प्रस्ताव भी लाया जा रहा है।

2  एकल शिक्षक वाले बेसिक-जूनियर स्कूलों के तबादले भी रोके जाएंगे

3 सीमांत जिलों में बिना प्रतिस्थानी कोई तबादला नहीं होगा। ऐसे सभी तबादले निरस्त होंगे। सिर्फ वो तबादले मान्य रहेंगे, जिनमें प्रतिस्थानी की व्यवस्था हुई है।
 

 

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