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मानव तस्करी, जाली नोट-गौवंश पर गैंगस्टर एक्ट में होगा धामी सरकार का सख्त ऐक्शन, पढ़िए कैबिनेट मीटिंग के मुख्य फैसले

मूल एक्ट के अनुसार प्रापर्टी जब्त की जाती है तो गैंगस्टर लगने के बाद आरोपी को कोर्ट से आसानी से राहत नहीं मिल पाती है। इससे पहले यूपी 2015 में ही गैंगस्टर एक्ट में संशोधन कर चुका है।

Himanshu Kumar Lall देहरादून, हिन्दुस्तान, Wed, 21 Feb 2024 05:48 PM
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उत्तराखंड में अब गौवंश, मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, नकल आरोपी, मनी लांड्रिंग जैसे अपराधों पर गैंगस्टर एक्ट लग सकेगा। इससे आरोपियों को जल्द जमानत नहीं मिल पाएगी। प्रदेश कैबिनेट ने इसके लिए गैंगस्टर एक्ट में संशोधन को हरी झंडी प्रदान कर दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले दिए गए। इसमें सबसे अहम गैंगस्टर एक्ट में संशोधन शामिल है। सूत्रों ने बताया कि मौजूदा समय में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलने जैसे संगीन अपराध पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है।

अब इसमें पेपर लीक या नकल कराने वालों, गौवंश, मानव तस्कर, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी के आरोपियों और साहुकारी लाइसेंस के दुरुप्रयोग करने वालों, जाली करेंसी छापने वालों के साथ ही मनी लांड्रिंग जैसे अपराधों को शामिल कर लिया गया है।

गैंगस्टर एक्ट किसी अपराध में न्यूनतम दो आरोपियों के शामिल होने या दो अलग - अलग मुकदमों में भी किन्ही दो आरोपियों के नाम रिपीट होने पर लगाया जा सकता है। हालांकि इसमें सजा का प्रावधान मूल एक्ट के अनुसार ही होता है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल पाती है।

साथ ही यदि मूल एक्ट के अनुसार प्रापर्टी जब्त की जाती है तो गैंगस्टर लगने के बाद आरोपी को कोर्ट से आसानी से राहत नहीं मिल पाती है। इससे पहले यूपी 2015 में ही गैंगस्टर एक्ट में संशोधन कर चुका है, अब उत्तराखंड ने इसी क्रम में अपने यहां कानून का दायरा बढ़ा दिया है।

गैंगस्टर आरोपियों की संस्तुति थानाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो पुलिस कप्तान के जरिए जिलाधिकारी के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजी जाती है। डीएम द्वारा गैंगस्टर चार्ट अनुमोदित करने के बाद यह प्रभावी होती है।

छात्र-छात्राओं के लिए चलती-फिरती लैब
राज्य सरकार कक्षा छह से 12 वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए चलती-फिरती लैब शुरू करने जा रही है। पहले चार जिलों से इसकी शुरूआत की जाएगी। यूकास्ट की मदद से अगस्तया फाउंडेशन इसे संचालित करेगा। इससे छात्र-छात्राओं को अच्छी लैब मिल सकेगी। उधर, कैबिनेट ने सेवाकाल में एक बार एलटी संवर्ग के शिक्षकों को भी अंतर मंडलीय तबादलों की छूट दे दी है।

कैबिनेट के फैसले
-आगामी वित्तीय वर्ष के लिए करीब 90 हजार करोड़ का बजट मंजूर
-सौंग और जमरानी बांध परियोजना निर्माण कार्यों के टेंडर को मंजूरी, बांध के कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर प्रतिबंध
-एलटी संवर्ग के शिक्षकों को सेवाकाल में एक बार अंतर मंडलीय तबादलों का मौका
-कर्मचारियों के यात्रा अवकाश पर वित्त व न्याय से लिया जाएगा परामर्श
-बद्रीनाथ और केदारनाथ अस्पताल में उपकरण खरीद के टेंडर की मंजूरी
-ईडब्ल्यूएस श्रेणी आवास निर्माण के लिए 12 मीटर उंचाई की सीमा में राहत
-राज्य के चार जिलों में स्कूली बच्चों के लिए चलती फिरती लैब संचालित होगी
-राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी

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