सीएम धामी ने दिवाली से पहले दिया सरकारी कर्मचारियों को दिया बोनस का तोहफा, यह कर्मचारी नहीं होंगे पात्र
अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मी, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा।
धनतेरस के पर्व पर सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस जारी कर दिया। प्रदेश के 4800 रुपये ग्रेड-पे तक के करीब 1.30 लाख कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें तदर्थ बोनस के रूप में सात हजार रुपये तक मिलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद शुक्रवार शाम अपर सचिव-वित्त गंगा प्रसाद ने इसका आदेश जारी किया।
अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मी, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। साथ ही कैजुअल,दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बोनस नकद दिया जाएगा।
ये नहीं होंगे पात्र: जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, या फिर कोर्ट में आपराधिक केस विचाराधीन होगा, उन्हें बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। दोषमुक्त होने के बाद ही उनके बोनस पर विचार होगा।
इसके साथ ही वर्ष 2022-23 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमे में दंड पाए कर्मियों को भी बोनस नहीं मिलेगा। वित्तीय वर्ष में किसी अवधि के लिए निलंबित रहे कार्मिक को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा। बहाल होने के बाद ही वो बोनस का पात्र हो पाएगा।
बोनस 4800 रुपये ग्रेड पे तक के कर्मचारियों को मिलेगा।
इसके पात्र केवल वे कर्मचारी ही होंगे जो 31 मार्च 2023 को सेवा में थे और 31 मार्च 2023 तक न्यूनतम छह माह की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा कर ली है। तीस दिन की सेवा अवधि के आधार पर इन्हें अधिकतम सात हजार रुपये तक बोनस मिलेगा।
जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने तीन साल अथवा इससे अधिक वर्ष में हर साल कम से कम 250 दिन काम किया है। पांच दिवसीय सप्ताह वाले विभागों में हर साल कम से 206 दिन काम करने वाले कर्मी भी इसके पात्र होंगे। इन कर्मचारियों की बोनस राशि 1184 रुपये तक होगी।
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