अंकिता भंडारी के तीन हत्यारोपियों पर आरोप तय, BJP नेता के बेटे पुलकित आर्य समेत तीनों युवकों की जमानत रद
बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। साथ ही एडीजे प्रतिभा तिवारी की अदालत ने तीनों की जमानत खारिज कर दी। उधर, कोर्ट परिसर के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया।
बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। साथ ही एडीजे प्रतिभा तिवारी की अदालत ने तीनों की जमानत खारिज कर दी। उधर, कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने से छोड़ दिया। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि, शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य, अंकित और भास्कर को एडीजे प्रतिभा तिवारी की अदालत में लाया गया।
रावत ने बताया कि सुनवाई के बाद न्यायालय ने सौरभ भास्कर और अंकित पर दर्ज छेड़छाड़ की धारा 354 को हटा दिया। पुलकित पर धारा 354 यथावत रखी गई है। तीनों पर धारा 302, 201 व देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने गवाही के लिए 28 मार्च की तिथि तय की है। रावत ने बताया कि कोर्ट ने पुलकित और अंकित की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
बीते 15 मार्च को एक आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर आरोप तय करने की तिथि यथावत 18 मार्च रखी गई थी।
आरोपियों को हाईकोर्ट से भी झटका
हाईकोर्ट ने शनिवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ भास्कर के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उन पर लगे गैंगस्टर की धाराओं को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका निरस्त कर दी। तीनों की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि, उनका ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं है कि, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए।
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