विधानसभा सत्र गैरसैंण में अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने की स्वीकृति; CM धामी कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल(अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को भी मंजूरी मिली है। राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में भी फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने को स्वीकृति दी गई है।
सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू करने से पहले शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी भी दी गई है।
उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल(अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को भी मंजूरी मिली है। राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में भी फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार, आपदा प्रबन्धन प्रभाग के पत्र दिनांक 14.08.2024 द्वारा एनडीआरएफ तथा एसडीआरफ की दरों का पुननिर्धारण किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस हेतु प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया।
इसी के साथ ही उत्तराखंड में नीति नियोजन से सम्बंधित संस्थान 'स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु)' के नाम को परिवर्तित कर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर 'स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग' करने को स्वीकृति।
उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग(समूह क, ख और ग)सेवा संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में शासनादेश दिनांक 12 जून 2018 द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को "राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व रिक्तियों के आधार पर संबंधित चीनी मिल में मृत्तक आश्रित के रूप में नियमानुसार सेवायोजित किया जाये की सीमा तक हटाये जाने का निर्णय लिया गया है।
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