Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Yogi cabinet Paving the way for investment of more than Rs 300 crore in UP 4500 people will get employment

यूपी में 300 करोड़ से ज्यादा का निवेश का रास्ता साफ, मिलेगा 4500 लोगों को रोजगार, योगी कैबिनेट की मंजूरी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति में संशोधन करते हुए 300 करोड़ रुपये के निवेश पर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इस नीति में बदलाव संबंधी आईटी विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी।

Yogesh Yadav हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 4 Nov 2024 07:21 PM
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति में संशोधन करते हुए 300 करोड़ रुपये के निवेश पर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इस नीति में बदलाव संबंधी आईटी विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत नोएडा में पैजेट इलेक्ट्रानिक्स विर्निमाण प्राइवेट कंपनी द्वारा 300 करोड़ के निवेश के रास्ता साफ हो गया है। यह कंपनी मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रानिक्स उपकरण का निर्माण करेगी। इसके जरिए 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा। 300 करोड़ के निवेश में जमीन की कीमत शामिल नहीं है। इस नीति के तहत निवेशकों को वित्तीय व गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र पाने वाले को मिल सकेगी ग्रेच्युटी

वहीं, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स-1961 में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दरअसल, प्रदेश में सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाने संबंधी प्रभावी नियमावली में कार्मिकों को ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर व्यवस्था थी कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद बिना ग्रेच्युटी भुगतान प्राप्त किए हो जाती है और उसने अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ा है और न ही कोई नामांकन किया है या उसके द्वारा किया गया नामांकन अस्तित्व में नहीं है। तो उसे देय मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की धनराशि सरकार के खाते में चली जाएगी।

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मगर केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज, पेंशन रूल्स-2021 के अधीन ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में व्यवस्था कर रखी है कि ऐसे किसी व्यक्ति को ग्रेच्युटी का भुगतान हो जाएगा, जिसके पक्ष में ग्रेच्युटी के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो। अब यूपी में भी यही नियम लागू होगा। सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पाने वाले को ग्रेच्युटी का भुगतान हो सकेगा।

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