धान खरीद नीति को योगी कैबिनेट की मंजूरी, MSP में सौ रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी, जानिए इस बार की खास बातें
यूपी की योगी सरकार ने धान क्रय नीति को मंजूर करते हुए खरीद की दरें तय कर दी हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति कुंतल रखा गया है। इसमें पिछली बार के मुकाबले 117 प्रति कुंतल की दर से वृद्धि की गई है।
यूपी की योगी सरकार ने धान क्रय नीति को मंजूर करते हुए खरीद की दरें तय कर दी हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति कुंतल रखा गया है। इसमें पिछली बार के मुकाबले 117 प्रति कुंतल की दर से (5.36%) की वृद्धि की गई है। धान की कीमत 2320 रुपये रखी गई है जबकि इसकी पिछले साल दर 2203 रुपये प्रति कुंतल रखी गई थी। पश्चिमी यूपी में यह खरीद एक अक्तूबर से व पूर्वी यूपी व मध्य यूपी में यह खरीद एक नवंबर से होगी। इस बार 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
खाद एवं रसद विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सुर्कलेशन मंजूरी दे दी गई। पश्चिमी यूपी में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, झांसी एवं लखनऊ सम्भाग के हरदोई, लखीमपुर व सीतापुर में धान क्रय की अवधि एक अक्तूबर 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक होगी।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज एवं लखनऊ सम्भाग के लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव में धान क्रय की अवधि एक नवम्बर, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक होगी। धान खरीद वर्ष 2024-25 में एफपीओ-एफपीसी को मंडी परिषद से सम्बद्ध होकर धान क्रय की अनुमति प्रदान की जाएगी। सभी धान क्रय केन्द्रों पर नमी मापक यन्त्र, इलेक्ट्रानिक कॉटे व किसानों की सुविधाओं के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। किसानों से कॉमन व ग्रेड-ए किस्म के धान के साथ-साथ हाइब्रिड धान भी क्रय किया जा सकेगा।
नीति की खास बातें
-किसानों से धान खरीद कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। रेवेन्यू रिकार्ड के माध्यम से कृषकों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन किया जाएगा।
-धान क्रय केन्द्र के लिए हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति संभागीय खाद्य नियंत्रक संबंधित क्रय एजेन्सी द्वारा नियमानुसार ई-टेण्डर के माध्यम से की जाएगी।
-खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मंडी परिषद एवं भारतीय खाद्य निगम, कुल 6 क्रय एजेन्सियों एवं 4000 क्रय के… जरिए खरीद होगी।
-धान क्रय केन्द्र के लिए हैंडलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति संभागीय खाद्य नियंत्रक व संबंधित क्रय एजेन्सी द्वारा नियमानुसार ई-टेण्डर के माध्यम से की जाएगी।
- सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा किसानों से क्रय धान के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के पश्चात यथासम्भव 48 घंटे के अन्दर उनके बैंक खाते में सुनिश्चित किया जाएगा।
-मिल द्वारा 25 दिनों के भीतर निर्दिष्ट डिपो में चावल का देने पर रू0 30 /- प्रति कुंतल की दर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है।
-खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत प्रदेश में अधिक धान खरीद वाले चिन्हित 40 जनपदों में अनिवार्य रूप से जी०पी०एस० युक्त वाहनो के माध्यम से धान क्रय केन्द्रों से सम्बद्ध चावल मिलों तक धान भेजा जाएगा।