धोखाधड़ी, लूट के आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी पर रोक
Varanasi News - - पहड़िया के अपार्टमेंट में जुए के फड़ से 41 लाख लूट का मामला -
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और लूट के आरोप में सारनाथ के पूर्व थाना प्रभारी निरीक्षक परमहंस गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब तलब किया है। परमहंस ने इस मामले में सारनाथ थाने में दर्ज केस को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की।
याची के खिलाफ पहचान बदल कर धोखा देने, लूट और जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। याची का कहना है कि उसे पद से निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्यवाही भी चल रही है। जिसे उसने याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। याचिका पर अभी सुनवाई होनी बाकी है।
याची का कहना है कि विभागीय कार्यवाही लंबित रहते आपराधिक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। कोर्ट ने याची द्वारा दाखिल सिविल रिट पर हुए आदेश की जानकारी मांगी है साथ ही सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने प्रकरण में पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि पहड़िया के अपार्टमेंट में जुए के फड़ से 41 लाख लूट के मामले में सारनाथ थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक परमहंस गुप्ता और चौबेपुर के धर्मेंद्र चौबे पर केस दर्ज है।
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