हाथरस सत्संग भगदड़ कांड में 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल, 11 लोगों के खिलाफ आरोप
हाथरस सत्संग कांड में 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। बीती दो जुलाई को सत्संग में भगदड़ से 121 भक्तों की मौत हुई थी। 91 दिन की विवेचना के बाद सीजेएम कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किए गए। कार्यक्रम की अनुमति लेने वाले समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए।
यूपी के सिकंदराराऊ में बीती दो जुलाई दो आयोजित सत्संग में भगदड़ के दौरान 121 भक्तों की मौत के मामले में मंगलवार को पुलिस ने 3200 पेज का आरोप-पत्र सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्यक्रम की अनुमति लेने वाले समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया है। सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव मुगलढ़ी फुलरई में दो जुलाई को विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग के दौरान मची भदगड़ में 121 श्रदालुओं की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे की सूचना मिलने पर मुख्य सचिव, डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। दो दिन तक डीजीपी और मुख्य सचिव हाथरस में डेरा डाले रहे।
रात को ही पुलिस ने इस मामले में सिकंदराराऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। इस केस की विवेचना सीओ सिटी रामप्रवेश राय को दी गई। उनके साथ सहायक विवेचक के रूप में कोतवाली सदर इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह को लगाया गया। विवेचक लगातार पूरे मामले में आरोप पत्र तैयार करने के लिए घटना स्थल गए। जो लोग इस सत्संग से जुड़े थे और प्रत्यक्षदर्शी थे, उन सभी के बयान दर्ज किए गए। एसआईटी भी इस मामले में 150 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी थी। इसके अलावा जिन श्रदालुओं की मौत हुई है उनके परिजनों के भी बयान लिए गए हैं।
इन सभी साक्ष्यों को पूरा करने के बाद मंगलवार को पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने अभी आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया है। इस प्रकरण में अभी तक दो महिला आरोपियों की हाईकोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन बाकी आरोपियों में से किसी को जमानत नहीं मिल सकी है। अन्य सभी आरोपी अलीगढ़ जिला कारागार मेंनिरुद्धहैं।