इरफान सोलंकी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, यूपी सरकार ने की 7 साल की सजा को उम्रकैद में बदलने की अपील
- सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी सरकार ने 7 साल की सजा को उम्रकैद में बदलने की अपील की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 24 सितंबर को इरफान सोलंकी की अपीलों पर एक साथ सुनवाई करेगी।
कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को मकान पर कब्जे की कोशिश में आगजनी के मामले में मिली की सजा बढ़ाने की मांग में राज्य सरकार ने अपील की है। अपील में सपा विधायक सहित अन्य आरोपियों को षड्यंत्र के आरोप में बरी करने के आदेश को चुनौती भी दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और इरफान सोलंकी की अपीलों पर एक साथ सुनवाई के लिए साथ सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दिया है।
कानपुर की विशेष अदालत ने जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में फातिमा नामक महिला का घर जलाने के मामले में दोषी करार देते हुए गत सात जून को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को सात साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। इरफान महाराजगंज जेल में बंद है। स्पेशल कोर्ट ने इसी मामले में षड्यंत्र के आरोप में इरफान सोलंकी को बरी कर दिया है। राज्य सरकार ने अपील में सात साल कैद की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की है। राज्य सरकार ने षड्यंत्र के मामले में सोलंकी को बरी करने के आदेश के खिलाफ भी अपील दाखिल की है।
तीनों अपीलों की एक साथ सुनवाई होगी। हालांकि इससे पहले सोलंकी की अपील पर राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया और पूर्व विधायक की अपील खारिज करने की मांग की। सोलंकी की अपील में विशेष अदालत कानपुर नगर द्वारा दी गई सात साल कैद व जुर्माने की सजा को रद्द किए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा अंतिम निर्णय तक सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा किए जाने की भी मांग की गई है।