Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़UP Former MLA Pawan Pandey sentenced to 7 years of rigorous imprisonment and fined Rs 32,000

पूर्व विधायक पवन पांडेय को 7 साल का सश्रम कारावास, 32 हजार रुपए अर्थदंड भी

  • यूपी में अंबेडकरनगर में कोर्ट ने प्राणघातक हमले में दोषी पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 32 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Jan 2025 08:26 AM
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले में सपा के पूर्व विधायक को कोर्ट से सात साल की सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए परविन्द कुमार की अदालत ने प्राणघातक हमले में दोषी पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 32 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामला तीन दशक पूर्व बसखारी थाना क्षेत्र का है।

अहिरौली थाना क्षेत्र के चाचिकपुर निवासी एवं भीटी के पूर्व ब्लाक प्रमुख दिवंगत अनिल सिंह पुत्र अम्बिका सिंह के ऊपर बसखारी थाना क्षेत्र में 26 जून 1990 को उस समय जानलेवा हमला हुआ था जब वह सम्मनपुर थाना क्षेत्र के परसकटुई निवासी अरविन्द कुमार सिंह पुत्र इन्द्रबली सिंह के साथ चार पहिया वाहन से मजदूरों की तलाश में गए थे। नगर के कोटवा महमदपुर निवासी पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय पुत्र जगमोहन पांडेय एवं सम्मनपुर थाना क्षेत्र के परसकटुई निवासी जगदम्बा सिंह समेत पांच लोगों ने उन पर अंधाधुंध फायर कर दिया था। जान बचाने के लिए दोनों लोग वाहन से जलालपुर की तरफ भागे।

ये भी पढ़ें:पूर्व विधायक पवन पांडेय पर शिकंजा, पुलिस ने अब लगाया गया गैंगस्टर एक्ट

सत्र परीक्षण के दौरान एडीजीसी क्रिमिनल दिलीप कुमार सिंह ने गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दीं जबकि बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए। हमले में पवन कुमार पांडेय को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अन्य तीन धाराओं में भी दोषी को अलग-अलग दंड से दंडित करते हुए 12 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। सहआरोपी जगदम्बा सिंह की सत्र परीक्षण के दौरान मौत हो गई। पूर्व विधायक करीब एक वर्ष से जिला कारागार में धोखाधड़ी के मामले में जेल में निरुद्ध हैं।

अगला लेखऐप पर पढ़ें