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कैबिनेट फैसला: 1952 तक दर्ज संपत्ति पर ही मान्य होगा वक्फ का दावा, आगरा मेट्रो के लिए फ्री जमीन

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली-2024 को प्राख्यापित किए जाने का अनुमोदन किया गया। वहीं आगरा मेट्रो के लिए फ्री जमीन का भी कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाताFri, 22 Nov 2024 10:48 PM
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योगी सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए तय किया है कि फसली वर्ष 1359 यानी वर्ष 1952 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज संपत्ति पर ही वक्फ का दावा मान्य होगा। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के नाम दर्ज कराने को राजस्व विभाग में किए जाने वालो दावों के लिए पेश दस्तावेजों का मिलान फसली वर्ष 1359 के रिकार्ड से किया जाएगा। अगर फसली वर्ष 1359 के रिकार्ड से दावों का मिलान नहीं हुआ तो उनका प्रश्नगत संपत्ति पर किया गया दावा मान्य नहीं होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली-2024 को प्राख्यापित किए जाने का अनुमोदन किया गया। इस नियमावली के मुताबिक फसली वर्ष 1359 यानी सन् 1952 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गईं संपत्तियां ही वक्फ की होंगी। इस नियमावली के अनुसार फसली वर्ष 1359 के बाद वक्फ के नाम से दर्ज की गई जमीनों के संबंध में सरकार फैसला लेगी।

बताते हैं कि इस नियमावली के लागू हो जाने से वक्फ द्वारा अब यदि किसी संपत्ति पर नाम दर्ज करने का दावा राजस्व विभाग में किया जाएगा तो राजस्व विभाग यह देखेगा कि वक्फ के नाम से फसली वर्ष 1359 में जमीन अथवा संपत्ति थी अथवा नहीं। यदि इस फसली वर्ष में दावे से जुड़े दस्तावेज नहीं पाए गए तो दावा नहीं माना जाएगा। इस नियमावली के मुताबिक वक्फ की एक सदस्यीय कमेटी के स्थान पर इसे दो सदस्यीय कर दिया गया है। न्यूनतम उम्र भी 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है।

आगरा मेट्रो के लिए मिली नि:शुल्क जमीन

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के आगरा मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर के लिए सिंचाई विभाग की निष्प्रयोज्य भूमि को मेट्रो के निर्माण हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। कैबिनेट ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक यह जमीन आरबीएस कॉलेज मेट्रो स्टेशन एवं आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन के मध्य स्थित है। इसके अलावा एसएन मेडिकल कालेज आगरा परिसर के निष्प्रयोज्य भवनों का ध्वस्तीकरण को मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है।

अयोध्या में 100 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट निर्माण का रास्ता साफ

अयोध्या में 100 एमएलडी वॉटर ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण को ग्राम मांझा में नजूल गाटा संख्या-57 मि0 क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर जमीन नगर विकास विभाग के हस्तांतरित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा 180 एमएलडी इनटेक वेल एवं संयंत्रों के लिए मांझा जमथरा में ही 3600 वर्गमीटर जमीन दी जाएगी।

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