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एड्स पीड़ित ने किया किशोरी से रेप, 3 लाख 80 हजार का लगा जुर्माना

आगरा में किशोरी से गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़, धमकी एवं एससी- एसटी एक्ट के थाना शाहगंज के मामले में दो वर्ष में फैसला आ गया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए जुर्माना लगाय।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, आगराSun, 27 Oct 2024 11:52 AM
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आगरा में किशोरी से गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़, धमकी एवं एससी- एसटी एक्ट के थाना शाहगंज के मामले में दो वर्ष में फैसला आ गया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने आरोपी राम शर्मा निवासी ताजगंज को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं एक लाख 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं दूसरे आरोपी निवासी सैंया को बीस वर्ष के कारावास एवं एक लाख 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा आरोपी एड्स से पीड़ित था। जेल से आई जांच रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई थी।

अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने वादी, पीड़िता, चिकित्सक, विवेचक, सीओ समेत दस गवाह पेश किए। इसमें वादी और पीड़िता की गवाही अहम रही। तर्क दिए कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वादी ने थाना शाहगंज पर 31 जुलाई 2022 को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी चौदह वर्षीया पुत्री घर से नाराज होकर सिकन्दरा चली गई थी। जहां पर उसे दो अज्ञात व्यक्ति मिले, जिन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की।

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विवेचना के दौरान आरोपी राम शर्मा एवं एक अन्य का नाम प्रकाश में आया और जेल से प्राप्त जांच रिपोर्ट में अन्य आरोपी की एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तबियत खराब होने पर पीड़िता की भी एचआईवी जांच कराई गई तो वह भी एचआईवी से संक्रमित पायी गई। कोर्ट ने आदेश दिए कि पीड़िता को राज्य सरकार से पांच लाख प्रतिकर के रूप में प्राप्त कराए जाने की इस न्यायालय की संस्तुति के लिए निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किया जाए।

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