70 साल के बूढ़े ने छह साल की बच्ची से किया रेप, अब 10 साल की जेल
आगरा में छह वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित 70 वर्षीय भानु प्रताप उर्फ प्रताप निवासी जैतपुर को कोर्ट ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने उसे दस वर्ष के कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
आगरा में छह वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित 70 वर्षीय भानु प्रताप उर्फ प्रताप निवासी जैतपुर को कोर्ट ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने उसे दस वर्ष के कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुभाष गिरि और वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा ने गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए।
वादी ने थाना जैतपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी छह वर्षीय अबोध पुत्री 24 जनवरी 2018 की शाम गली में स्थित मकान में छोटे बच्चे को खिलाने गई थी। उसी दौरान आरोपी ने बहला-फुसलाकर पुत्री को अपने यहां बुलाकर उसके साथ जघन्य कृत्य किया। मुकदमे के विचारण के दौरान अभियोजन ने मामले की पुष्टि के लिए वादी मुकदमा, पीड़िता, उसकी मां, डॉक्टर, निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सागर, वीरेंद्र पाल सिंह, एसआई चन्द्र प्रकाश शर्मा को गवाही के लिए अदालतमेंपेशकिया।
सख्ती नहीं की तो जाता है गलत संदेश
अदालत ने आरोपी के विरुद्ध अपने आदेश में कहा कि आरोपी का कृत्य सामान्य बलात्कार के अपराध का नहीं, अपितु वीभत्स्य प्रकृति का है, हमारें देश में एक ओर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का अभियान ब्रहद स्तर पर चल रहा है। किंतु दुख का विषय है कि हम आज भी अपनी अबोध बालिकाओं को लैंगिक हमलों के अपराध से बचाने में पूर्णतया सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे अपराधियों से सख्ती नहीं की गई तो समाज में गलत संदेश जाता है। ऐसे अपराधों से पीड़ित बच्चों का संपूर्ण जीवन मानसिक यंत्रणा में व्यतीत होता है।