Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Supreme Court's strict stance on UP lawyers' strike, sought details of staying away from court work

यूपी के वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, अदालती कामकाज से दूर रहने का ब्योरा मांगा

यूपी के वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कामकाज की डिटेल मांगी। सभी बार एसोसिएशन द्वारा 2023-24 में अदालती कामकाज से दूर रहने के बारे में ब्योरा मांगा है।

Deep Pandey हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।Thu, 19 Sep 2024 01:05 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकीलों द्वारा हड़ताल करने और अदालती कामकाज से दूर रहने के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन द्वारा 2023-24 में अदालती कामकाज से दूर रहने के बारे में ब्योरा मांगा है।

जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद बार एसोसिएशन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह जानकारी मांगी। पीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रदेश के सभी जिला जजों के जरिए सभी बार एसोसिएशन द्वारा कम से कम 2023-24 में अदालती कामकाज से दूर रहने की जानकारी एकत्र करने को कहा है। साथ ही, अगली सुनवाई से पहले, शीर्ष अदालत में इस जानकारी को पेश करने का आदेश दिया है।

 इससे पहले, फैजाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि वे अदालती कामकाज से दूर रहने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे या किसी प्रस्ताव का पक्ष नहीं बनेंगे। इसके बाद, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह केवल फैजाबाद बार तक सीमित नहीं हो सकता, विभिन्न बार एसोसिएशनों के संबंध में बहुत गंभीर और चिंताजनक मुद्दे हैं और हम इन कार्यवाही के दायरे का विस्तार करना चाहते हैं।

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