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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़सुल्तानपुरAAP MP Sanjay Singh Granted Bail in 23-Year-Old Protest Case

आप सांसद संजय सिंह को 50 हजार निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश

सुलतानपुर में 23 साल पुराने बसपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन-रोड जाम केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिली। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर...

Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरWed, 28 Aug 2024 10:47 AM
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सुलतानपुर। बसपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन-रोड जाम के 23 साल पुराने केस में दोषी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हाईकोर्ट से जमानत के बाद बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में हाजिर हुए। उनके वकील अरविंद सिंह राजा व रुद्र प्रताप सिंह मदन साथ थे । कोर्ट ने संजय को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

19 जून 2001 की घटना में पुलिस ने राज्य सभा सांसद संजय सिंह,पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, वर्तमान नामित सभासद विजय, पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस संतोष कुमार,पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सुभाष चौधरी व प्रेम प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट

एमपी-एमएलए जज एकता वर्मा के यहां दाखिल की थी।

दौरान मुकदमा प्रेम प्रकाश की मौत हो चुकी थी, शेष छह लोगों के खिलाफ ट्रायल पूरा हुआ था। इसमें सभी को तीन माह जेल व डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड की सजा उस समय में एमपी-एमएलएकोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने सुनाई थी। सजा पर रोक के खिलाफ अर्जी न्यायाधीश एकता वर्मा की अदालत से खारिज होने के बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में नौ अगस्त को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था।

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