सुलतानपुर: संजय सिंह के खिलाफ फिर गिरफ्तारी वारंट जारी
सुलतानपुर में 23 साल पुराने धरना-प्रदर्शन के मामले में दोषी आप सांसद संजय सिंह और सपा प्रवक्ता अनूप संडा पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने पर...
सुलतानपुर। धरना-प्रदर्शन और रोड जाम के 23 साल पुराने मामले में दोषी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा प्रवक्ता अनूप संडा पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने फिर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से अंतरिम राहत नहीं मिलने पर कोर्ट ने आदेश दिया है। सांसद संजय सिंह व अनूप संडा की ओर से वकील के जरिए मंगलवार को भी एमपी एमएलए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट रोकने की मांग की गई। अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कहा कि मामला हाईकोर्ट के समक्ष 22 अगस्त को सुनवाई के लिए नियत है,ऊपरी अदालत का आदेश मानने को सभी बाध्य हैं। सेशन कोर्ट से तीन माह जेल की सजा बहाल होने के बाद सुलतानपुर की एमपी- एमएलए कोर्ट ने पांच दोषियों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
सांसद और पूर्व विधायक ने सेशन कोर्ट के सजा बहाली के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 19 जून 2001 की घटना में दोषी संजय सिंह व अनूप संडा ने आत्मसमर्पण के लिए मौका मांगा था। मंगलवार को एमपी- एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अर्जी खारिज कर दोषियों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
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