जुबैर को अभी नहीं मिलेगी राहत, लखीमपुर खीरी कोर्ट में 11 जुलाई को होगी पेशी
सुप्रीम कोर्ट से आल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। फिलहाल अभी उन्हें राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है।
सुप्रीम कोर्ट से आल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। फिलहाल अभी उन्हें राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। सीतापुर जिला जेल प्रशासन को रिहाई का आदेश प्राप्त करा दिया गया लेकिन अब मामला लखीमपुर के एक कोर्ट से जारी वारंट पर लटक गया। लखीमपुर कोर्ट ने 11 जुलाई को एक मामले में जुबैर को अदालत के सामने हाजिर होने का आदेश दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस भी दोबारा तिहाड़ जेल ले जाने का प्रयास कर रही है क्योंकि मामला अभी लम्बित चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद मो. जुबैर की रिमांड स्थगित कर दी गई थी। हालांकि उसे बंगलुरु ले जाने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली थी और इसके लिए जेल से निकाला भी था मगर बीच में जमानत की खबर पर पुलिस अधिकारियों ने अपने हाथ खींच लिए। सीओ सिटी पीयूष कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद रिमांड का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए सीतापुर जेल में ही शिफ्ट कर दिया गया है। उधर शुक्रवार की देर रात लखीमपुर खीरी पुलिस ने भी एक वारंट जेल में तामील कराया है। नवम्बर 2021 में मोहम्मदी थाने में एक मामला दर्ज कराया गया था। उसी में वारंट जारी किया गया था।
अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल दो दिन अवकाश है। अब सोमवार को लखीमपुर खीरी की कोर्ट में जुबैर को पेश किया जाएगा अगर वहां अगर वहां के मामले में जमानत हुई तो जुबैर को दिल्ली पुलिस अपने हवाले कर लेगी। क्योंकि अभी वहां मामला लम्बित चल रहा है। उधर जेल अधीक्षक एसके सिंह ने जुबैर के रिहाई आदेश और लखीमपुर मामले में वारंट तामील करने की पुष्टि की है।