Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Yogi cabinet approves Big relief to lakhs of employees in UP these people will get old pension

यूपी में लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत, इन लोगों को मिलेगी पुरानी पेंशन, योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर

यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की पुरानी मांग पूरा करने की ओर कदम बड़ा दिया है। एनपीएस लागू होने से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिल सकेगी।

Yogesh Yadav हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 25 June 2024 08:48 PM
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यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की पुरानी मांग पूरा करने की ओर कदम बड़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू किए जाने की अधिसूचना जारी होने से पहले नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापनों से भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने का मौका देगी। इस आशय के प्रस्ताव को प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। इस व्यवस्था के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 को अथवा उसके बाद हुई है, परंतु उस नियुक्ति का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जो 28 मार्च 2005 के पूर्व प्रकाशित हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प सरकार देगी।

इस नियम में आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक, परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिक पुरानी पेंशन चुनने के विकल्प का लाभ ले सकेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस आशय का आदेश तीन मार्च 2023 को जारी कर दिया था।

योगी सरकार के इस फैसले को यूपी में लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिली सफलता और आने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखा जा रहा है। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग जोर शोर से कर्मचारी उठा रहे हैं। पिछले दो चुनावों में लगातार भाजपा को कर्मचारियों का समर्थन नहीं मिल रहा है। पोस्टल बैलेट में भाजपा प्रत्याशी विपक्ष के प्रत्याशियों से पिछड़ जा रहे हैं। यही हालत वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव में भी देखने को मिली थी। यहां पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस के अजय राय ने पीएम मोदी को पछाड़ दिया था।

विद्युत निरीक्षकों के कार्य व शक्तियां नियमावली के दायरे में

प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की अहर्ताएं, शक्तियां और कृत्य नियमावली-2024 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूपी में पहली बार इसके लिए नियमावली बनाया गया है। इस नियामवली के लागू होने से विद्युत सुरक्षा निदेशालय से जुड़े मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की योग्यता, शक्तियां और कार्य नियमावली के दायरे में आ गए हैं। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण के मुताबिक नियमावली के बन जाने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा। विद्युत निरीक्षक हर कार्य नियमावली के तहत ही कर सकेंगे। गौरतलब है कि कामर्शियल विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया के तहत विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति लिया जाना अनिवार्य होता है। एनओसी देने का कार्य मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों द्वारा किया जाता है।

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