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यूपी विधवा पेंशन के लिए कैसे करें अप्लाई, कितने मिलते हैं रुपये, जानें सब कुछ

उत्तर प्रदेश के योगी सरकार विधवा महिलाओं को मदद करने देने के लिए महिला विधवा पेंशन योजना चलाती है। जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली विधवा महिलाओं को हर महीने 500 रुपये दिया जाता है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उत्तर प्रदेशMon, 14 Nov 2022 11:56 AM
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उत्तर प्रदेश के योगी सरकार विधवा महिलाओं को मदद करने देने के लिए महिला विधवा पेंशन योजना चलाती है। जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली विधवा महिलाओं को हर महीने 500 रुपये दिया जाता है। इसका लाभ 18 साल से अधिक उम्र की मिलता है। आज की स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप विधवा पेंशन के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। 

पात्रता

विधवा महिला यूपी की रहने वाली हो।
इस योजना का लाभ केवल 18 साल से अधिक उम्र की विधवा महिलाओं को मिलेगा।
विधवा महिला के परिवार की सलाना आय 2 लाख रुपये से कम होना चाहिए।
विधवा महिला राज्य या केंद्र के किसी अन्य पेंशन का लाभ न उठा रही हो।

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड
राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पति मृत्यु प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं।
यहां निराश्रित महिला पेंशन ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।
यहां पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन पत्र को भर दें।
सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट कर दें।

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