Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़UP government provides financial assistance of 50 thousand for the marriage of disabled people

यूपी सरकार दिव्यांगों की शादी के लिए देती है 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद, जानें कहां और कैसे करें आवेदन

दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगों को शादी के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कहां और कैसे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 20 Nov 2023 09:51 AM
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यूपी की राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इनमें से ही एक दिव्यांगजनों के लिए है जिसका नाम दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के तहत विकलांगजनों की शादी के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। अगर दूल्हन अपाहिज है तो उसे यूपी सरकार की तरफ से 35 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं अगर दूल्हा दिव्यांग है तो उसे 15 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। हालांकि इस योजना का लाभ केवल मानसिक और शारीरिक दिव्यांग लड़का और लड़की को मिलता है।

दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना है। दरअसल इस समाज में दिव्यांगों की शादी होने में अक्सर मुश्किल आती है। इस योजना की मदद से उनकी मदद हो पाएगी। हालांकि इस योजना के लिए कई कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं। जैसे  युवक-युवती दोनों यूपी के स्थायी निवासी होने चाहिए। साथ ही युवती की उम्र 18 साल तो युवक की उम्र 21 साल से अधिक होना चाहिए। आज की स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस योजना से संबंधित किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। 

दस्तावेज

आधार कार्ड
पैन कार्ड 
बैंक डिटेल
शादी का सर्टिफिकेट
युवक-युवती का दिव्यांग प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
मार्कशीट

आवेदन करने का तरीका

सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की साइट https://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाएं। 
यहां पंजीकरण/आवेदन करने हेतु विकल्प पर क्लिक करें।
अब मांगी गई जानकारी भरने के बाद दें।
अब आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा।
इसके जरिए फिर से लॉगिन कर लें।
अब संबंधित दस्तावेज अपलोड कर दें। 
अंत में सबमिट पर क्लिक कर दें। ऐसे में आपके आवदेन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 

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