विधवाओं की आर्थिक मदद के लिए हर महीने 500 रुपये की पेंशन देती है यूपी सरकार, ऐसे करें अप्लाई
यूपी की राज्य सरकार विधवाओं के लिए विधवा पेंशन स्कीम चलाती है। इस योजना के तहत विधवाओं को हर महीने पांच सौ रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है।
यूपी की राज्य सरकार विधवाओं के लिए विधवा पेंशन स्कीम चलाती है। इस योजना के तहत विधवाओं को हर महीने पांच सौ रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं को सशक्त बनाना है जिससे वह अपने छोटे-मोटे खर्च के लिए किसी पर आश्रित ना रहे। इस योजना का लाभ 18 साल से अधिक उम्र की विधवा भी उठा सकती हैं। आज की स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी विधवा पेंशन स्कीम की शर्ते क्या हैं, किन कागजातों की जरुरत पड़ेगी और कैसे लाभ मिलेगा।
पात्रता
विधवा यूपी की स्थायी निवासी हो।
उसके परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम हो।
वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो।
विधवा किसी अन्य पेंशन का लाभ ना ले रही हो।
विधवा की न्यूनतम उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए।
डॉक्यूमेंट्स
आधार कार्ड
पैन कार्ड
बैंक डिटेल
राशन कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
आवेदन करने का तरीका
सामाजिक पेंशन की वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाएं।
यहां निराश्रित महिला पेंशन पर जाएं।
अब पति के मृत्यु उपरांत निराश्रित पर जाकर फॉर्म भर लें।
अंत में सबमिट कर दें।