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यूपी में 16614 शिक्षकों का अंतरजनपदीय तबादला, बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी की सूची

उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 16614 शिक्षकों का अंतरजनपदीय तबादला हुआ है। ट्रांसफर का लाभ पाने वालों में 12267 शिक्षिकाएं और 4347 शिक्षक हैं।

Yogesh Yadav हिन्दुस्तान, प्रयागराजMon, 26 June 2023 11:41 PM
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उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 16614 शिक्षकों का अंतरजनपदीय तबादला हुआ है। ट्रांसफर का लाभ पाने वालों में 12267 शिक्षिकाएं और 4347 शिक्षक हैं। 30 शिक्षकों का नगर क्षेत्र, जबकि शेष का ग्रामीण क्षेत्र से स्थानांतरण हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सोमवार को स्थानांतरित शिक्षकों की सूची जारी कर दी। इससे पहले 2017 और 2019 में भी अंतरजनपदीय तबादले हो चुके हैं। खास बात यह कि इस बार सबसे कम समय महज 24 दिन में तबादला किया गया है। 

स्थानांतरण आदेश में सचिव ने साफ किया है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी सूची में शामिल शिक्षकों का सत्यापन और परीक्षण करने के बाद ही दूसरे जिले के लिए कार्यमुक्त करेंगे। किसी शिक्षक के वरीयता अंक के संबंध में साक्ष्य या अभिलेख फर्जी पाए जाते हैं तो अंतरजनपदीय स्थानांतरण स्वत: निरस्त समझा जाएगा और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

तबादले में मनमानी, रिक्त पदों से अधिक शिक्षक भेजे

स्थानांतरण में खेल भी हुआ है। ट्रांसफर पोर्टल पर जिले में तबादला होकर आने वाले शिक्षकों की जो रिक्ति अपलोड की गई थी उससे अधिक शिक्षकों का तबादला हुआ है। उदाहरण के तौर पर लखनऊ में स्थानांतरित होकर आने वाले शिक्षकों की संख्या 50 दिखाई गई थी, लेकिन सूची में 70 शिक्षकों को विभिन्न जिलों से राजधानी लखनऊ में तबादला मिला है। चार शिक्षक लखनऊ से दूसरे जिलों में गए हैं। इसी प्रकार गाजियाबाद में 14 शिक्षकों के लिए रिक्ति प्रदर्शित हो रही थी लेकिन सूची में 23 शिक्षकों का गाजियाबाद स्थानांतरण किया गया है।

अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादले का इंतजार

प्रयागराज। परिषदीय शिक्षकों का अंतरजनपदीय स्थानांतरण तो हो गया, लेकिन अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन शुरू नहीं हो सके हैं। दो जून को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश में अंतरजनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया समानान्तर रूप से चलाने की बात लिखी थी।

इसके साथ ही यह भी प्रावधान था कि पारस्परिक एवं अंतरजनपदीय स्थानांतरण दोनों का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षक-शिक्षिका को केवल पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ ही अनुमन्य किया जाएगा। इस मसले पर शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका भी की थी। जिस पर कोर्ट ने 16 जून को परिषदीय शिक्षकों के अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन छह सप्ताह के अंदर शुरू करने के आदेश दिए थे।

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