बारात सड़क पर घुमाने का बदला नियम, जानें समय और रूल तोड़ा तो ये मिलेगी सजा
यूपी के बरेली में शादी समारोह से लग रहे जाम का समाधान निकालने के लिए नियम बदले गए हैं। कमिश्नर ने समारोह स्थल से बारात को सड़क पर अधिकतम 100 मीटर के दायरे में घूमने की शर्त लगा दी है।
यूपी के बरेली में शादी समारोह से लग रहे जाम का समाधान निकालने को शुक्रवार को कमिश्नर व आईजी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। कमिश्नर ने समारोह स्थल से बारात को सड़क पर अधिकतम 100 मीटर के दायरे में घूमने की शर्त लगा दी है। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में समिति बनाई। जिसमें एसपी सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, बीडीए सचिव, अपर नगर आयुक्त होंगे। समिति नियमों का क्रियान्वयन कराएगी।
ये हैं नए नियम
- मैरिज हॉल के अंदर सजावट होगी सड़क पर नहीं।
- बारात घर संचालक पार्किंग की व्यवस्था कर कर्मी तैनात करेंगे।
- बारात सड़क पर 30 मिनट में 100 मीटर के दायरे में घूमेगी।
- रात 10 बजे के बाद बैंड व डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।
- नियमों तोड़ने पर बीडीए बारात घर व कार्यक्रम स्थल सील करेगा।
बरात घर संचालन की शर्त
-नगरीय क्षेत्र में संचालकों को एक हजार रूपये प्रति गज के हिसाब से विकास शुल्क प्रति वर्ष जमा करना होता है।
-बरातघर संचालन के लिए अग्निशमन और यातायात विभाग की अनुमति जरूरी।
-अधिकाश बरातघरों ने अनुमति नहीं ली है।
उड़ रहीं नियमों की धज्जियां
-कस्बे और आसपास के क्षेत्र में बने बरातघरों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी।
-अधिकाश बरातघरों में पार्किंग व अग्निशमन यंत्र नहीं।
-बरातघरों के सामने इन दिनों जाम की स्थिति।
हादसों का खतरा
- बरातघरों में आग लगने की स्थिति में सुरक्षा के इंतजाम नहीं
- कुछ बरातघरों में तो बिजली के नंगे तार के कारण हादसे का खतरा
शादी-विवाह व अन्य समारोह के लिए लोगों ने अधिग्रहण से बची अपनी खाली जमीन पर निजी बरात घरों का निर्माण करा दिया है। इन बारात घरों में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे कई बारात घर संचालित हो रहे हैं, जहां पार्किंग की भी उचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये बरात घर शादी के मौसम में परेशानी का सबब बने हुए हैं। इनमें अग्निशमन यंत्र भी नहीं लगाए गए हैं। इससे गंभीर हादसा होने का खतरा बना रहता है।