Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Those who become Babu on deceased dependent quota will now have to pass this exam rules will change

मृतक आश्रित कोटे पर बाबू बनने वाले को अब पास करनी होगी ये परीक्षा, बदलेंगे नियम

यूपी की योगी सरकार मृतक आश्रित कोटे पर समूह ‘ग’ के पद पर नौकरी पाने वालों को टाइपिंग परीक्षा पास न करने पर डिमोट कर देगी। कार्मिक विभाग इसके लिए मृतक आश्रित सेवा नियमावली-1974 में शोधन करेगा।

Deep Pandey शैलेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊTue, 29 Nov 2022 06:46 AM
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राज्य सरकार मृतक आश्रित कोटे पर समूह ‘ग’ के पद पर नौकरी पाने वालों को टाइपिंग परीक्षा पास न करने पर अब सेवा से बाहर नहीं करेगी बल्कि समूह ‘घ’ के पद पर डिमोट करेगी। कार्मिक विभाग इसके लिए मृतक आश्रित सेवा नियमावली-1974 में 13वां संशोधन करने जा रही है।

दो साल का मिलता है मौका
मृतक आश्रित सेवा नियमावली के मुताबिक स्नातक तक डिग्री धारकों को अनुकंपा के आधार पर समूह ‘ग’ के पद पर सीधे भर्ती की जाती है। ऐसे कर्मियों को टाइपिंग परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। इसके लिए उन्हें दो साल का मौका दिया जाता है। पहले साल में परीक्षा पास न करने पर ऐसे कर्मियों की एक वेतन वृद्धि रोक दी जाती है। दूसरे साल भी टाइपिंग परीक्षा पास न करने पर नियमावली में ऐसे कर्मियों को नौकरी से बाहर करने का प्रावधान है। इसके लिए उनसे नियुक्ति के समय ही शपथ पत्र ले लिया जाता है।

पदावनत किए जाएंगे
नियमावली के आधार पर टाइपिंग परीक्षा में पास न कर पाने वालों को बाहर करने की व्यवस्था है। इस तरह की कार्रवाई होने पर कर्मचारी हाईकोर्ट चले जाते हैं। इसको लेकर विभागों को जवाब देना पड़ता है। कुछ मामलों में तो निकाले गए कर्मियों को दोबारा रखना भी पड़ा है। इसीलिए कार्मिक विभाग इस समस्या का स्थाई समाधान करना चाहता है। कार्मिक विभाग ने मृतक आश्रित सेवा नियमावली-1974 में संशोधन करते हुए इसमें टाइपिंग परीक्षा पास न कर पाने वालों को निकलने के स्थान पर पदवन्नत करने का प्रावधान किया जा रहा है। कार्मिक विभाग का मानना है कि इससे कर्मियों को जहां राहत मिलेगी, वहीं पर विभाग को कोर्ट-कचरी के चक्कर लगाने की भागदौड़ से राहत मिलेगी।

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