ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए करना होगा रिफ्रेशर कोर्स, एक हजार होगी फीस
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए सभी तरह के वाहन चालकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स करना अब अनिवार्य होगा। दो दिन के कोर्स की फीस हजार रुपए होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए सभी तरह के वाहन चालकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स करना अब अनिवार्य होगा। टेस्ट पास करके लाइसेंस हासिल करने वाले वाहन चालकों को नवीनीकरण के समय इस कोर्स का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यह कोर्स 10 घंटे का होगा, जिसे दो दिनों में किया जा सकेगा। इसके लिए फिलहाल एक हजार रुपये फीस प्रस्तावित की गई है। सरकारी वाहन चालकों को हर पांच साल पर यह प्रमाणपत्र लेना जरूरी होगा।
रिफ्रेशर कोर्स की सुविधा जल्द ही प्रदेश के 17 जिलों में कार्यरत ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं ट्रेनिंग सेंटर (डीटीटीआई) पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह सेंटर फिलहाल वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, आजमगढ़, गोण्डा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, झांसी, अलीगढ़, मथुरा व बांदा के अलावा रायबरेली में स्थापित हैं। रायबरेली का सेंटर केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने मिलकर स्थापित किया है, जबकि अन्य 16 सेंटर राज्य सरकार के हैं। ये सेंटर फिलहाल परिवहन विभाग खुद संचालित कर रहा है, लेकिन जल्द ही इन्हें निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। इसके लिए विभाग ने टेंडर आमंत्रित कर लिया है।
प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि उसके सभी विभागों एवं उपक्रमों में कार्यरत चालकों के लिए प्रत्येक पांच वर्ष पर किसी डीटीटीआई से रिफ्रेशर कोर्स का प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा। संबंधित विभाग एवं उपक्रम के विभागाध्यक्ष पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वे अपनी संस्था में कार्यरत चालकों का रिफ्रेशर कोर्स तय समय के अंदर पूरा कराएंगे। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस एक बार जारी होने पर 20 साल के लिए वैध होता है लेकिन राज्य सरकार ने अपने चालकों के लिए पांच साल पर ही इसे अनिवार्य कर दिया है।