अशरफ की बीवी जैनब को हाईकोर्ट से राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज
Mafia Ashraf's Wife: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अशरफ की बीवी जैनब की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तर्क दिया गया था कि जैनब को उमेश पाल हत्याकांड की FIR में नामजद नहीं किया गया था।
No stay on arrest of Ashraf's wife Zainab: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खालिद अजीम उर्फ अशरफ की बीवी जैनब फातिमा की गिरफ्तारी पर रोक की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला एवं न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव व एडवोकेट आरपी सिन्हा और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड और एजीए जेके उपाध्याय को सुनकर दिया है।
याचिका में कहा गया था कि याची को उमेश पाल हत्याकांड को लेकर दर्ज एफआईआर में नामजद नहीं किया गया था। उमेश पाल की पत्नी जया पाल सहित अन्य गवाहों के बयान में भी उसका नाम नहीं आया। मुकदमे में सह अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और सह अभियुक्तों के बयान के आधार पर उसे इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है जबकि उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
कहा गया कि ऐसी स्थिति में याची को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि याची पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। साथ ही वह विवेचना में सहयोग भी नहीं कर रही है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
अतीक के गुर्गों ने दी हत्या की धमकी
बरेली में माफिया अतीक अहमद के दो गुर्गे बहेड़ी के व्यापारी की दुकान कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध पर आरोपियों ने उन्हें परिवार समेत हत्या की धमकी दी है। शुक्रवार को व्यापारी की पत्नी ने इस संबंध में एसएसपी कार्यालय में शिकायत की, जिस पर मामले की जांच सीओ बहेड़ी को सौंपी गई है। व्यापारी की पत्नी ने एक आरोपी का अतीक के साथ फोटो भी पुलिस को सौंपा है। जूते व्यापारी सगीर अहमद ने बताया कि मोहम्मद जुबैर व जुनैद ने धमकी दी है।
आबिद प्रधान समेत आठ पर मुकदमा
प्रयागराज के गंगा कछार में जमीन के विवाद में अतीक अहमद के गुर्गों की गुंडई सामने आने के बाद पूरामुफ्ती पुलिस ने उनके खिलाफ दो-दो मुकदमा दर्ज कर लिया है। अतीक अहमद के करीबी रहे आबिद प्रधान समेत आठ पर जानलेवा हमला, रंगदारी समेत नौ धाराओं में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपी घोड़े से कछार में दबंगई करने पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर से आबिद प्रधान पक्ष ने भी तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज नहीं किया है।