Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Nighasan case: Four accused convicted sentence be pronounced on 14 August

लखीमपुर खीरी कांड: दलित बहनों से रेप और हत्या मामले में चार आरोपी दोषी करार, 14 अगस्त को कोर्ट सुनाएगी सजा

सितंबर 2022 में दो सगी दलित बहनों की गैंगरेप के बाद हुई हत्या के मामले में एडीजे की अदालत ने चार आरोपियों सुनील, जुनैद, आरिफ और करीमुद्दीनपुर पर दोष सिद्ध कर दिया है।

Dinesh Rathour लाइव हिंदुस्तान, लखीमपुर खीरी।Fri, 11 Aug 2023 03:30 PM
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लखीमपुर खीरी जिले के निघासना थाना क्षेत्र में पिछले साल सितंबर में दो दलित लड़कियों से रेप के बाद उनकी हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को चार आरोपियों पर दोष सिद्ध कर दिया है। चारों आरोपियों को कोर्ट 14 अगस्त को सजा सुनाएगी। अभियोजन की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि सितंबर 2022 को निघासन थाना क्षेत्र में दो दलित किशोरियों से सामूहिक दुराचार के बाद उनकी हत्या कर शव पेड़ से लटका देने के मामले में एसआईटी ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियोजन की दलीलें पूरी होने के बाद बचाव पक्ष के वकील आरोपियों को बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। सोमवार को उनकी दलीलें भी की पूरी हो गईं थीं। शुक्रवार को कोर्ट को सजा पर फैसला सुनाना था लेकिन अदालत ने आरोपियों पर दोष सिद्ध के बाद 14 अगस्त को सजा सुनाने की तारीख नियत कर दी है।

    ये है पूरा मामला

    14 सितंबर 2022 को निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव में दो सगी दलित बहनों के साथ सामूहिक दुराचार के बाद उनकी हत्या कर शवों को लटका दिया गया था। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद तूल पकड़ने पर विवेचना के लिये एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी ने मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसआईटी ने त्वरित विवेचना करते हुए 28 सितम्बर 2022 को छह आरोपियों जुनैद, सुनील उर्फ छोटू, करीमुद्दीन और आरिफ समेत छह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने 30 सितम्बर को आरोपियों पर आरोप तय करते हुए अभियोजन को गवाह पेश करने के लिए निर्देशित किया। 3 अक्टूबर को अभियोजन ने पहले गवाह के रूप में मृतक किशोरियों की मां वादिनी मुकदमा को पेश किया। विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सात अगस्त को पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की थी।

    एक आरोपी की सुनवाई किशोर बोर्ड में चल रही

    विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि इस मामले में एसआईटी ने छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था जिसमें दो आरोपियों को कोर्ट ने किशोर घोषित कर दिया था। किशोर घोषित किये एक आरोपी की आयु 18 वर्ष से कम और दूसरे की 16 वर्ष से ज्यादा थी। इसलिए उसके मामले की सुनवाई अन्य चार आरोपियों के साथ ही पाक्सो कोर्ट में ही हुई जबकि किशोर घोषित किये गए दूसरे आरोपी के मामले को किशोर बोर्ड भेज दिया गया।

    पूरे प्रदेश में उछला था मामला

    निघासन कांड प्रदेश भर में काफी चर्चा का विषय रहा था। इस घटना ने राजनीतिक सरगर्मी मचा दी थी। इस मामले में लड़कियों का अंतिम संस्कार न करने की बात पर सरकार ने पीड़ित परिवार को तमाम सहूलियतें और इमदाद देने की घोषणा की थी। लड़कियों के पिता के मुताबिक मौके पर पहुंचे अफसरों ने उसको लड़कियों का अंतिम संस्कार कराने के लिए 25 लाख रुपये की माली सहायता और एक एकड़ जमीन का पट्टा व शौचालय देने की घोषणा की थी। नकद सहायता में उसे तभी केवल सोलह लाख रुपये भेजे गए थे। इसके बाद कोई रकम नहीं मिली। एक एकड़ जमीन का पट्टा दिया गया था लेकिन उस पर अभी तक कब्जा नहीं दिलाया गया है। इस जमीन पर और लोग काबिज हैं।

    कब क्या हुआ

    • 14 सितंबर 2022--निघासन थाना क्षेत्र में दो दलित किशोरियों की दुराचार के बाद हत्या
    • 15 सितंबर 2022-एफआइआर दर्ज, पुलिस ने किया केस का खुलासा, छह गिरफ्तार
    • 28 सितंबर 2022- एसआईटी ने आरोपपत्र दाखिल किया।
    • 30 सितंबर 2022-- आरोपियों पर आरोप तय किये गए।
    • तीन अक्तूबर 2023-अभियोजन ने पेश किया पहला गवाह
    • 13 मई 2023--अभियोजन की बहस पूरी
    • 12 जून 2023--बचाव पक्ष की बहस शुरू
    • 7 अगस्त - बचाव पक्ष की बहस पूरी, फैसले के लिए 11 अगस्त की तारीख तय

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