मुर्गी पालन यूनिट लगाने पर स्टांप शुल्क और विद्युत कर में पूरी छूट, यूपी कैबिनेट की कुक्कुट नीति को मंजूरी
यूपी में मुर्गी पालन इकाई लगाने पर जमीन पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। बिजली बिल में 10 साल तक विद्युत कर में सौ प्रतिशत छूट दी जाएगी।
यूपी में मुर्गी पालन इकाई लगाने पर जमीन पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। बिजली बिल में 10 साल तक विद्युत कर में सौ प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अलावा पांच साल तक सात प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति होगी। यह प्रावधान नई कुक्कुट नीति में किए गए हैं। योगी सरकार ने पशुधन विभाग की उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति 2022 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूर करा लिया है। इस नीति के अमल से 5 वर्ष में 1500 करोड़ का निवेश होगा। इससे सवा लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पांच सालों में रोजाना 1.90 करोड़ अंडा उत्पादन क्षमता वाले कामर्शियल लेयर की स्थापना होगी। हर साल एक करोड़ 72 लाख ब्रायलर चूजों के उत्पादन के लिए ब्रायलर पेरेंट फार्म की स्थापना होगी।
निवेशकों को यह मिलेंगे लाभ
परियोजनाओं को वित्त पोषण 30 प्रतिशत मार्जिन मनी तथा 70 प्रतिशत ऋण के अनुपात में होगी। योजना के तहत लाभार्थी यदि उक्त से कम ऋण प्राप्त करता है तो प्रति इकाई वास्तविक लिए गए ऋण पर लाभार्थी को प्रति वर्ष 7 प्रतिशत अथवा बैंक द्वारा तय दर पर वास्तवित ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इससे सरकार पर 259 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।
यहां करना होगा आवेदन
योजना में डेडीकेटेड पोर्टल एवं डाटाबेस मैनेजमेंट तथा की प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसी पोर्टल पर योजना के लिए आवदेन लिए जाएंगे। चयनित लाभार्थियों को विशेषज्ञों से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। नीति पर अमल का काम जिलों में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बनने वाली अप्रेजल कमेटी करेगी। वहीं लाभार्थियों का चयन करेगी।
योजना का स्वरूप तय
योजना के तहत 10 हजार, 30 हजार, एवं 60 हजार पक्षी क्षमता की कामर्शियल लेयर स्थापित होगी। इनकी लागत क्रमश: 99 लाख, 2.56 करोड़ तथा 4.91 करोड़ है। एक इकाई में 10 हजार ब्रायलर पेरेंट ब्रायलर पक्षी रखे जाएंगे। इसकी लागत 2.89 करोड़ रुपये है। 10 हजार, 30 हजार व 60 हजार कामर्शियल लेयर इकाई के लिए क्रमश: एक एकड़, 2.5 एकड़ एवं 4 एकड़ जमीन की जरूरत होगी।