मारपीट, तोड़फोड़ और जानलेवा हमले के मामले में पूर्व मंत्री भगवत सरन साथियों समेत फरार घोषित
मारपीट, तोड़फोड़ और जानलेवा हमले के करीब छह साल पुराने मामले में गैरहाजिर चल रहे पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, उनके भाई और उनके समर्थकों को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने फरार घोषित किया।
उत्तर प्रदेश के बरेली में बलवा, मारपीट, तोड़फोड़ और जानलेवा हमले के करीब छह वर्ष पुराने मामले में गैरहाजिर चल रहे पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार व उनके समर्थकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज देवाशीष की विशेष कोर्ट ने पूर्व मंत्री, उनके भाई और उनके समर्थकों को फरार घोषित करने के आदेश दिये हैं। मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।
विशेष लोक अभियोजक एमपी-एमएलए अचिंत द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2017 में कोतवाली नवाबगंज में तेजराम ने पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार और उनके साथियों के खिलाफ बलवा, मारपीट, तोड़फोड़ और जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज करायी थी। हमले में पूर्व विधायक केसर सिंह के सर्मथक महेंद्र गंगवार घायल हुए थे। इस केस में भगवत सरन गंगवार और उनके साथी गैरहाजिर चल रहे थे। विशेष कोर्ट ने पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार और उनके साथियों के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, उनके भाई योगेंद्र गंगवार, ब्लाक प्रमुख विनोद दिवाकर और ब्लाक प्रमुख पुरुषोत्तम गंगवार समेत दस आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने की अर्जी दी थी।
विशेष लोक अभियोजक अचिंत द्विवेदी ने आरोपियों के अधिवक्ता के द्वारा वारंट निरस्त करने को दी गयी अर्जी का विरोध करते हुए पूर्व मंत्री समेत सभी आरोपियों को व्यक्तिगत तौर पर विशेष कोर्ट में पेश होकर अर्जी देने की दलील दी थी। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर एमपी- एमएलए विशेष कोर्ट के विशेष जज देवाशीष की विशेष कोर्ट ने बीते 17 दिसंबर को पूर्व मंत्री और उनके साथियों की अर्जी को खारिज करके एसएसपी बरेली को पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी के आदेश दिये थे।