विधवा पेंशन का लाभ उठाने के लिए नहीं काटना पड़ेगा दफ्तरों के चक्कर, इन कागजातों के जरिए घर बैठे कर सकेंगे अप्लाई
यूपी की राज्य सरकार विधवाओं के लिए विधवा पेंशन स्कीम चालती है। इस योजना के तहत 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को सशक्त बनाना है।
यूपी की राज्य सरकार विधवाओं के लिए विधवा पेंशन स्कीम चालती है। इस योजना के तहत 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को सशक्त बनाना है। जिससे उसे अपने रोजाना के खर्चे के लिए किसी से पैसे ना मांगना पड़े। विधवा पेंशन स्कीम की खास बात ये हैं इसका लाभ उठाने के लिए विधवा को ऑफिस या किसी क्लर्क के पास चक्कर लागने की जरुरत नहीं पड़ेगी। वह घर बैठे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
हालांकि विधवा पेंशन योजना की कुछ आवश्क शर्तें हैं। जैसे महिला यूपी की रहने वाली हो। उसके परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम हो। वह किसी अन्य योजना का लाभ ना ले रही हो।
विधवा पेंशन योजना के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पति के मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक डिटेल जैसे आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
आवेदन करने का तरीका
सबसे पहले यूपी सरकार के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाएं।
यहां निराश्रित महिला पेंशन के विकल्प पर जाकर पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
अब इस फॉर्म को भरने के बाद सिक्योरिटी कोड डाल दें।
अंत में सबमिट पर क्लिक कर दें। ऐसे में आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।