अतीक का करीबी वसूली के लिए धमकाने में दोषी करार, 20 साल बाद हुआ इंसाफ
वसूली के लिए धमकाने का यह केस प्रयागराज के फूलपुर थाने में 2003 में दर्ज हुआ था। अब इसमें फैसला आया है। अतीक अहमद के करीबी अनीस उर्फ गुड्डू को न्यायालय ने दोषी पाया है। अब उसे सजा मिलेगी।
Atiq Gang: प्रयागराज के फूलपुर थाने में 2003 में दर्ज वसूली के लिए धमकाने के मामले में माफिया अतीक अहमद के करीबी अनीस उर्फ गुड्डू को न्यायालय ने दोषी पाया है, जबकि गैंगस्टर के मुकदमे में कोर्ट ने उसे दोष मुक्त कर दिया है। यह आदेश गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव ने दिया। इसके साथ ही घटना में उसके सहयोगी राजू उर्फ सरफराज के विरुद्ध अभियोजन दोष सिद्ध करने में सफल नहीं रहा। लिहाजा अदालत ने उसे भी बरी कर दिया।
बचाव में कहा गया था कि उन्हें रंजिशन फंसाया गया है जबकि, विशेष अभियोजन अधिकारी संजय कुमार सिंह की ओर से कहा गया दयाराम पटेल के घर से आरोपित एक लाख रुपये की रंगदारी वसूलने गया था। वह मौके से पकड़ा गया जबकि, उसका साथी भाग गया। मौके से दोनों की गाड़ियां भी बरामद हुई थीं। अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाह पेश हुए। वादी दयाराम पटेल की मौत हो चुकी है जबकि, अनीस एक दूसरे मुकदमे में नैनी जेल में बंद है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे अदालत में पेश किया गया। दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने सजा के बिंदुओं पर पक्षकारों को शुक्रवार को बहस करने को कहा है।
एक और गुर्गे के खिलाफ केस
माफिया अतीक अहमद के एक और करीबी अब्दुल जाहिद पुत्र अब्दुल खालिक निवासी सल्लाहपुर, पूरामुफ्ती के खिलाफ जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि पूरामुफ्ती थाने के पास पीड़ित के साथ अब्दुल और उसके दो अज्ञात साथियों ने गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है।
कौशाम्बी में सैयद सरावां, चरवा के रहने वाले शिव सागर मौर्य अपने दो साथियों अहमद उर्फ चांद और मोहम्मद इसरत के साथ पूरामुफ्ती थाने किसी काम से जा रहे थे। आरोप है कि थाने के करीब अब्दुल जाहिद और उसके दो अज्ञात साथी आए और गाली-गलौज व अभद्रता की। धमकाया कि देख लेंगे। शिवसागर ने थाने में तहरीर दी है कि आरोपी कभी भी उसकी हत्या करा सकते हैं। उसके साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो इसके जिम्मेदार अब्दुल जाहिद होगा। वह माफिया अतीक अहमद का करीबी रहा है। पूरामुफ्ती थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
लॉन मालिक और सद्दाम के संबंधों की जांच
जमीन के विवाद को लेकर फहम लॉन के मालिक पर माफिया अशरफ के साले सद्दाम से संबंध होने का आरोप लगने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। उनके संबंधों की जांच के लिए पुलिस दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालेगी। सीओ तृतीय अनीता चौहान की निगरानी में पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। सुभाषनगर के काशीनाथ ने बुधवार को थाना बारादरी में फहम लॉन के मालिक मोहम्मद आरिफ, उसके बेटे, मैनेजर आदि के खिलाफ बलवा, मारपीट, जान से मारने की धमकी, अवैध कब्जा करने और रंगदारी मांगने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
कौड़िहार ब्लॉक प्रमुख की जमानत अर्जी खारिज
कूट रचना कर धोखाधड़ी करने के आरोप में 14 अक्तूबर 2023 बेगम बाजार से गिरफ्तार किए गए कौड़िहार ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर की सत्र न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने आरोपित के अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि के तर्कों को सुनने के बाद दिया।
अभियोजन मामले के अनुसार प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार ने आरोपित ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फर के विरुद्ध थाना सोरांव में 15 अक्तूबर को मुकदमा पंजीकृत कराया। आरोप है कि आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड बनवाया है।