Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़SP leader Irfan Solanki's bail granted, High Court did not stay his sentence

सपा नेता इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर, हाईकोर्ट ने नहीं लगाई सजा पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली। हालांकि हाईकोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि इरफान सोलंकी की विधायकी बहाल नहीं होगी।

Deep Pandey हिन्दुस्तान, प्रयागराज विधि संवाददाताThu, 14 Nov 2024 11:04 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कब्जे के लिए महिला का घर जलाने के मामले में सात साल की सजा पाए कानपुर के सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। साथ ही सजा बढ़ाने की राज्य सरकार की अपील चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को खुली अदालत में सुनाया। खंडपीठ ने इरफान सोलंकी और राज्य सरकार की अपीलों पर लंबी सुनवाई के बाद गत आठ नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था।

मामले के तथ्यों के अनुसार, कानपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने घर जलाने के मामले में विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित पांच लोगों को गत सात जुलाई 2024 को सात साल कैद की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी गई। अपील में सजा रद्द करने व अंतिम निर्णय आने तक जमानत देने व सजा पर रोक लगाने की मांग की गई। उधर राज्य सरकार ने सजा बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग में अपील दाखिल की।

जानें पूरा मामला

बता दें कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने घर जलाने के मामले में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज कराया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 7 जुलाई 2024 को इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दाखिल की गई है। सजा के चलते इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। सजा पर रोक लगती है तो सदस्यता बहाल हो जाएगी।

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