Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़सिद्धार्थनगरSiddharthnagar Court Sentences Rape Accused to 7 Years and Fines Three for Misconduct

दुष्कर्म के आरोपित को सात साल की सजा

सिद्धार्थनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपित वसीउल्लाह को सात साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। इसके अलावा, अपशब्दों का प्रयोग करने वाले तीन आरोपितों को न्यायालय...

Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थTue, 19 Nov 2024 01:55 AM
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सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पे पॉक्सो एक्ट बीरेंद्र कुमार ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपित को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अपशब्दों का प्रयोग करने वाले तीन लोगों को न्यायालय उठने तक की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। खेसरहा पुलिस ने क्षेत्र के करमा गांव निवासी वसीउल्लाह उर्फ गोली पर धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पे पॉक्सो एक्ट ने वसीउल्लाह को सात साल की कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं तीन आरोपित सिद्दीक, कुद्दुस व नजीरुन्निसा पत्नी सिद्दीक को धारा 504 में न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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