दुष्कर्म के आरोपित को सात साल की सजा
सिद्धार्थनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपित वसीउल्लाह को सात साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। इसके अलावा, अपशब्दों का प्रयोग करने वाले तीन आरोपितों को न्यायालय...
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पे पॉक्सो एक्ट बीरेंद्र कुमार ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपित को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अपशब्दों का प्रयोग करने वाले तीन लोगों को न्यायालय उठने तक की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। खेसरहा पुलिस ने क्षेत्र के करमा गांव निवासी वसीउल्लाह उर्फ गोली पर धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पे पॉक्सो एक्ट ने वसीउल्लाह को सात साल की कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं तीन आरोपित सिद्दीक, कुद्दुस व नजीरुन्निसा पत्नी सिद्दीक को धारा 504 में न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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