Hindi NewsUttar-pradesh NewsSiddhart-nagar NewsCourt Sentences Man to 5 Years for Molestation of Minor Under POCSO Act
नाबालिग से छेड़खानी के आरोपित को पांच साल की कठोर कारावास
Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में राजकपूर उर्फ डब्लू को पांच साल की कठोर कारावास और 24 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला...
Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थSun, 19 Jan 2025 11:36 AM
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पे पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से छेड़खानी के आरोपित को दोष सिद्ध होने पर शनिवार को पांच साल की कठोर कारावास व 24 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। गोल्हौरा पुलिस ने क्षेत्र के सिधिया गांव निवासी राजकपूर उर्फ डब्लू पुत्र नान्हू के खिलाफ धारा 354, 354घ, 452,504,506 व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पे पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने आरोपित को पांच साल की कठोर कारावास व 24 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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