ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका, होती रहेगी नमाज, तहखाना की छत पर जाने से रोक की अर्जी खारिज
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष को झटका लगा है। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाना की छत पर मुस्लिमों को जाने पर रोकने की हिन्दू पक्ष की अर्जी को खारिज कर दी।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी सिविल जज सीनियर डिविजन हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाना की छत पर मुस्लिमों को जाने पर रोकने की हिन्दू पक्ष की अर्जी को खारिज कर दी। केस से जुड़े अन्य मामलों में अग्रिम सुनवाई के लिए 19 अक्तूबर की तिथि तय की है। यह अर्जी नंदी जी महाराज विराजमान, लखनऊ के जन उद्घोष सेवा संस्था और कानपुर की आकांक्षा तिवारी सहित अन्य की ओर से दाखिल की गई थी।
आपको बता दें कि जन उद्घोष सेवा संस्था ने एक याचिका डाली गई थी। इस याचिका में व्यासजी की तहखाना की छत पर मुस्लिमों के इकट्ठा होने से रोकने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि छत जर्जर हो गई है। उसके मरम्मत कराने और मुस्लिमों को तहखाना की छत पर जाने रोकने का आदेश दिया जाए. लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया।
चादरपोशी प्रकरण में होगी सुनवाई
एडीजे सप्तम अवधेश कुमार की कोर्ट में शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर में उर्स और मजार पर चादरपोशी मामले में कुछ हिंदूओं के पक्षकार बनाने के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई होनी है। यह अर्जी पर लोहता निवासी मुख्तार अहमद ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दी है।
कृति वाशेश्वर परिसर मामले में भी सुनवाई
सिविल जज जूनियर डिविजन शुभी अग्रवाल की कोर्ट में शुक्रवार को हरतीरथ स्थित कृति वाशेश्वर महादेव परिसर को मुक्त करने के वाद में सुनवाई होनी है। यह वाद वैदिक सनातन न्यास के पदाधिकारी संतोष सिंह व विकास शाह की ओर से दाखिल किया गयाहै।