संभल हिंसा में 50 के खिलाफ आरोप तय
Sambhal News - पिछले वर्ष संभल में हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने 50 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। 24 नवंबर को शाही मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़की...

पिछले वर्ष संभल में हुई हिंसा में कोर्ट ने 50 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। हालांकि इनके अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप खत्म करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया। आरोप तय होने के बाद गवाहों की गवाही होगी। पिछले वर्ष संभल की शाही मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान फायरिंग व पथराव किया गया था। जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। काफी संख्या में अधिकारी व पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने 37 लोगों को नामजद करते हुए 3750 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें से अब तक करीब 85 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसके बाद आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी दी। जिसमें 148 की जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है। अब कोर्ट ने थाना संभल के अपराध संख्या 337/24 के 50 आरोपियों के आरोप तय कर दिए हैं। हालांकि इन सभी की ओर से चार अधिवक्ताओं ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया कि उनके मुल्जिमों को झूठा फंसाया गया है। सभी को घर से उठाकर बंद किया गया है जो घटना में शामिल नहीं थे। जो भी कार्रवाई की गई है वह गलत की गई है। इसीलिए इससे बरी कर दिया जाए। इसके बाद सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रताप सैनी उर्फ हरीश ने बहस कर विरोध किया। इसके बाद न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश व एससी एसटी एक्ट रागिनी सिंह ने प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया और सभी 50 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय कर दिए। अब इस केस को आगे बढ़ाकर गवाही कराई जाएंगी। साक्ष्य पूरे होने पर सभी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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