हज का सफर अकेले नहीं कर सकेंगे उम्रदराज
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2025 की घोषणा कर दी है। नियम और शर्तें भी जारी कर दी हैं। अब ग्रुप में अधिकतम पांच लोग हज सफर पर जा सकेंगे। उम्रदराज लोग अकेले यात्रा नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन नौ...
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वेबसाइट खोल दी है। हज कमेटी ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब ग्रुप में अधिकतम पांच लोग हज सफर पर जा सकेंगे। उम्रदराज लोग इस बार भी अकेले हज यात्रा नहीं कर सकेंगे। हालांकि उम्र में पांच साल की छूट दी गई है। हज सफर 2025 के लिए नौ सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेंगे। बीते साल 70 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों को एक साथी लेकर जाने का नियम था। लेकिन, अबकी बार पांच साल की छूट देते हुए 65 वर्ष से अधिक उम्र के आजमीनों के लिए नियम लागू किया गया है। इसी तरह 45 साल से अधिक उम्र की महिलाएं बिना किसी महरम के हज यात्रा कर सकती हैं। दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हवाई जहाज का 10 प्रतिशत किराया जमा करना होगा, जो बाद में निधार्रित होगा।
हज यात्रा की शर्तें
- दो वर्ष से अधिक के बच्चों को व्यस्क के बराबर धनराशि जमा करनी होगी
- रिपीटर सिर्फ 65 वर्ष से अधिक के हज यात्री के सहयोगी के रुप में मान्य होंगे
- रिपीटर को भी निर्धारित हवाई किराया जमा करना होगा।
- आवेदन करते समय फार्म में रिपीटर अंकित करना होगा।
- कुर्बानी के लिए आवेदक विकल्प चुनेंगे या फिर स्वयं कुर्बानी कराएंगे।
- एक कवर में एक परिवार के अधिकतम पांच, न्यूनतम एक व्यस्क और दो इंफेंट यानी बच्चे आवेदन कर सकेंगे।
- अधिक उम्र के ग्रुप के कवर में केवल चार व्यस्क आवेदन कर सकते हैं।
जरूरी कागजात और नियम
आवेदन फार्म में अंकित आवासीय पता और पासपोर्ट में अंकित पता एक समान होने पर आवासीय प्रमाण के रुप में पासपोर्ट की फोटोप्रति मान्य होगी। यदि आवेदन फार्म में अंकित पता पासपोर्ट में अंकित पते से अलग है या दूसरे राज्य का है तो स्वहस्ताक्षरित प्रपत्र जैसे- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर पहचान पत्र, गत तीन माह के बिजली / टेलिफोन बिल (लैंडलाइन) / पानी का बिल, गैस कनेक्शन प्रमाण पत्र आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना और इसे वेबसाइट पर अपलोड होगा।
हज कमेटी आफ इंडिया ने हज यात्रा 2025 की घोषणा कर दी है। नियम और शर्तें भी जारी कर दी हैं। शर्त और नियमों के मुताबिक हज यात्रा के लिए आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन नौ सिंतबर तक भरे जा सकते हैं।
अंकित कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
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