सीतापुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट पेश हुए आजम खां
Rampur News - जिला कारागार के फांसीघर की जमीन को कब्जाने के आरोप में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अदीब पर चार्जफ्रेम नहीं हो सका। अदालत ने बचाव पक्ष के आवेदन पर दो जून की तारीख तय की। आजम खां सीतापुर जेल में बंद...

जिला कारागार के फांसीघर की जमीन को कब्जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनके बड़े बेटे अदीब आजम समेत सभी आरोपियों पर सोमवार को चार्जफ्रेम नहीं हो सके। अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर आरोप तय करने के लिए दो जून की तारीख मुकर्रर की है। इस दौरान सीतापुर जेल से आजम खां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रामपुर कोर्ट से कनेक्ट हुए। धोखाधड़ी के केस में सजायाफ्ता सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां सीतापुर की जेल में बंद हैं। 2019 में उनके करीबियों पर जेल में स्थित फांसीघर की जमीन को कब्जाने का आरोप लगा था।
इस मामले में आजम खां के बड़े बेटे अदीब आजम खां के साथ ही आजम खां की बहन समेत 37 लोगों के खिलाफ तत्कालीन नायब तहसीलदार कृष्ण गोपाल की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना के दौरान आजम खां का नाम भी शामिल करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण का ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। जहां सोमवार को पत्रावली वास्ते चार्जफ्रेम लगी थी। लेकिन, बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया। जिस पर चार्जफ्रेम सोमवार को नहीं हो सका। अदालत ने अब दो जून की तारीख मुकर्रर की है।
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