आचार संहिता उल्लंघन में आजम खान को बड़ी राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता को किया दोषमुक्त
- 2019 में दर्ज कराए गए आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषमुक्त कर दिया है।
धोखाधड़ी समेत कई मामलों में सजा काट रहे सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 में दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन केस में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजम खान को दोषमुक्त कर दिया है। आजम खान पर तत्कालीन एसडीएम ने गंज कोतवाली में आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में आजम पर जबरन मतदान केंद्र में कार ले जाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। बतादें कि आजम पर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले रामपुर की विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई चल रही थी। पिछली तारीख पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम को दोषमुक्त कर दिया।
तत्कालीन एसडीएम ने दर्ज कराया था आजम पर केस
सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। तत्कालीन एसडीएम पीपी तिवारी ने 24 अप्रैल 2019 में उनके खिलाफ गंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खां आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जबरन अपनी कार राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र के अंदर लेकर गए। बाद में विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। पिछली तारीख पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और पत्रावली निर्णय पर लगा दी गई थी। जिस पर बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
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