मृतक ऋणी सदस्यों के परिवारों को मिलेगी राहत
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक ने मृतक ऋणी सदस्यों के परिवारों के लिए ऋण मोचन योजना 2024 लागू की है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के तहत बकाया मूलधन का...
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की ओर से मृतक ऋणी सदस्यों के लिए ऋण मोचन योजना 2024 लागू की गई है। यह योजना उन ऋणी सदस्यों के परिवारों को राहत देने के लिए बनाई गई है, जिनकी ऋण अदायगी से पूर्व मृत्यु हो चुकी है। इसका उद्देश्य बकाया ऋण की वसूली और बैंक की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना है।
यह योजना एक अक्तूबर 2024 से प्रभावी है। योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक ऋण लेने वाले और इस तिथि से पूर्व मृत हो चुके ऋणी सदस्यों के परिवारों को राहत प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों को उनके बकाया मूलधन का भुगतान करना होगा, जबकि ब्याज में छूट दी जाएगी। योजना में ऋण लेने वाले मृतक सदस्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
पहली श्रेणी में 31 मार्च 2003 या इससे पहले के मामलों में, ऋणी के परिवार को केवल बकाया मूलधन जमा करना होगा। इस श्रेणी में ब्याज की शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। दूसरी श्रेणी में एक अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2013 तक के मामलों में, वारिसों को बकाया मूलधन के साथ 25% ब्याज जमा करना होगा और 75% ब्याज की छूट दी जाएगी। तीसरी श्रेणी में एक अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2023 तक के ऋण लेने वालों के मामले में, 50% ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी और शेष 50% ब्याज की राशि जमा करनी होगी। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक राहत देना है जो अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद ऋण के बोझ तले दबे हैं, साथ ही बैंक की वित्तीय तरलता को भी सुधारना है। उक्त जानकारी श्रेत्रीय प्रबंधक श्रीराम हर्ष प्रसाद ने दी।
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