केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिये संतुलित विकास पर ध्यान देने और बैंक की आधुनिक व्यवस्था अपनाने की जरूरत है।
आरबीआई के नियमों के मुताबिक जिन ग्राहकों का डिपॉजिट बैंक में है तो वो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी के तहत बीमा रकम ले सकते हैं। 5 लाख रुपए तक की बीमा रकम देने का नियम है।
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को निर्देश दिया जाता है कि वे निदेशक मंडल स्तर पर मानद चेयरमैन और समूह चेयरमैन जैसे कोई भी मानद पद सृजित नहीं करें। ऐसे पदों को एक साल के भीतर समाप्त करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, केंद्रीय बैंक ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये की...