एपीएस भर्ती 2010 की धांधली में पूर्व विशेष सचिव को आरोप पत्र
अपर निजी सचिव (एपीएस) 2010 भर्ती में धांधली का खुलासा होने के बाद शासन ने तत्कालीन विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन शिव कुमार शुक्ला को आरोप पत्र जारी किया है। अपर मुख्य सचिव हेमन्त राव ने आरोप पत्र पिछले...
अपर निजी सचिव (एपीएस) 2010 भर्ती में धांधली का खुलासा होने के बाद शासन ने तत्कालीन विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन शिव कुमार शुक्ला को आरोप पत्र जारी किया है। अपर मुख्य सचिव हेमन्त राव ने आरोप पत्र पिछले महीने 4 अगस्त को जारी किया है। पूर्व विशेष सचिव के अलावा उपसचिव, अनुभाग अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के विरुद्ध भी शासन ने आरोप पत्र जारी किया है। इन पर आरोप है कि 250 पदों पर की गई एपीएस भर्ती 2010 में आशुलिपिक परीक्षा में न्याय व कार्मिक विभाग से बिना परामर्श लिए गलती की छूट 5 प्रतिशत के बजाय 8 फीसदी करने का प्रतिशपथ पत्र उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया।
प्रतियोगी छात्र समिति ने 2019 में सीबीआई और शासन को पत्र लिखकर सेवा नियमावली का हवाला दिया था। सीबीआई ने शासन से पत्राचार कर पूछा कि किस आधार पर यह गलती हुई। सीबीआई की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री ने इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए उक्त अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने के आदेश दिए गए। सीबीआई सूत्रों के अनुसार अब आयोग के साथ सचिवालय के इन अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। कुछ चहेतों को लाभ देने के मकसद से 2001 में संशोधित शासनादेश को छिपाते हुए 1987 के नियम के आधार पर भर्ती कर दी गई।
मई 2015 में आयोग ने शासन को पत्र भेजकर अनुरोध किया था कि 1987 के नियम के आधार पर भर्ती की जाए। जिस पर तत्कालीन विशेष सचिव ने सहमति दी थी। यही नहीं हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गलत हलफनामा भी लगा दिया। आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रतियोगी छात्र समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय का कहना है कि सालों से आयोग में चले आ रहे खेल की परत-दर-परत खुलने लगी है। यह आम प्रतियोगी छात्रों की जीत है।
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